Friday, April 19, 2013

RETIRED TEACHERS KI PENSION ME SANSODHAN

हरियाणा के निजी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन, पारिवारिक पेंशन, बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन, मृत्यु और सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी में 1 अगस्त, 2011 से संशोधन किया गया है। यह संशोधन छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को देखते हुए किया गया है।
शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल के मुताबिक नियमों में संशोधन से कर्मचारियों की 1 जनवरी, 2006 से पूर्व की पेंशन, (रेगुलेट) होगी। 1 जनवरी, 2006 से गणना फार्मूला के अनुसार पेंशन (मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन जमा महंगाई पेंशन जमा 24 प्रतिशत की दर से डीए जमा 40 प्रतिशत फिटमेंट वेटेज यानी मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 2.26 प्रतिशत) होगी। सेवा अवधि का विचार किए बिना न्यूनतम
पेंशन/पारिवारिक पेंशन 3500 रुपये प्रतिमाह से कम नहीं होगी। पारिवारिक पेंशन संशोधित वेतन ढांचे में लागू निर्धारित पे बैंड जमा ग्रेड पे में लिए गए अंतिम वेतन के 30 प्रतिशत की एक समान दर से विनियमित हो जाएगी।
इसी प्रकार बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन भी हरियाणा सहायता प्राप्त स्कूलों (विशेष पेंशन एवं अंशदायी भविष्य निधि) विनियम, 2001 (संशोधित) में दिए गए फार्मूले के अनुसार विनियमित की जाएगी, लेकिन यह 3500 रुपये प्रतिमाह से कम नहीं होगी

No comments:

Post a Comment