Sunday, April 6, 2014

BINA VOTER CARD BHI DAAL SAKENGE VOTE

 करनाल। राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने लोकसभा आम चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इलेक्टोरल आईडी की अनिवार्यता हटा दी है। ऐसे मतदाता जिनके पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं है, अब वे मतदाता अपनी पहचान के लिए कोई भी फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी बलराज सिंह ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव में मतदाताओं की सुविधा के लिए राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि अधिक से अधिक मतदान हो। इसके लिए ऐसे मतदाता, जिनके पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं है, उनके लिए निर्वाचन आयोग ने 11 दस्तावेजों को मान्यता दी है। यह दस्तावेज होंगे मान्य जिनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केंद्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर,
मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज एवं निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणित फोटो मतदाता पर्ची शामिल है। उन्होंने बताया कि चुनाव में ऐसे मतदाता ही मतदान कर सकते हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो। सौ फीसदी मतदान करके निभाएं फर्ज करनाल। जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी बलराज सिंह ने जिले के मतदाताओं से बढ़-चढ़कर मतदान की अपील की है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के सामाजिक, धार्मिक, व्यावसायिक, न्यायिक व राजनीतिक लोगों द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हाेंने जिले के सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया है जो लोकसभा के चुनाव में मतदाताओं को प्रेरित करने में सहयोग दे रहे हैं। शहर के व्यवसायियों ने मतदाताओं को मतदान के लिए आकर्षित करने को रोजमर्रा की सामग्री पर छूट देने की पहल की है। समाज की ऐसी पहल से लोकतंत्र मजबूत होगा, आम आदमी को वोट के अधिकार की जानकारी मिलेगी और मतदान के दिन को लोग पर्व के रूप में मनाएंगे। उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल मतदान के दिन वोटिंग का कार्य प्रात: 7 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। Like · · Share

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