Thursday, July 17, 2014

RESERVED CANDIDATE AB 47.5% ME HOGA PASS

हरियाणा सरकार ने विभिन्न कोर्सों में दाखिले हेतू आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों के लिये न्यूनतम पात्रता योग्यता के मानदण्ड में संशोधन करने का निर्णय लिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इस निर्णय के अनुसार जिन कोर्सों में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिये निर्धारित योग्यता न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक निर्धारित की जायेगी, वहां आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों के लिये कुल आवश्यक अंक 47.50 प्रतिशत होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस आशय का निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल याचिका संख्या 7084/2011 में दिये गये निर्णय के मद्देनजर लिया गया है। यहां यह उल्लेखनीय होगा कि इस समय विभिन्न कोर्सों में दाखिले के लिये अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम पात्रता योग्यता में पांच प्रतिशत अंकों की छूट दी जाती है। लेकिन अब सर्वोच्च
न्यायालय के आदेशानुसार जहां सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिये किसी कोर्स में दाखिले के लिये निर्धारित योग्यता 50 प्रतिशत अंक हैं, उनमें आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता 47.50 प्रतिशत अंक होगी न कि 45 प्रतिशत।

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